ITR: ऑनलाइन कैसे फाइल कर सकते हैं इनक टैक्स रिटर्न, चेक करें स्टेप बाय स्टेप तरीका

ViralUnzip
3 Min Read

Income Tax Return Filing: फाइनेंशियल ईयर 2023-24 और असेसमेंट ईयर 2024-25 के लिए इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) फाइल करने के लिए 31 जुलाई 2024 तक का समय है। टैक्सपेयर्स के पास आईटीआर फाइल करने के लिए 2 महीने का समय है। आईटीआर फाइल करने के लिए ज्यादातर नौकरीपेशा टैक्सपेयर्स फॉर्म 16 का इंतजार कर रहे हैं। ज्यादातर कंपनियों ने कर्मचारियों को फॉर्म 16 देना शुरू भी कर दिया है। यहां आपको बता रहे हैं कि कुछ मिनटों में आप कैसे आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

ऑनलाइन कुछ मिनटों में फाइल कर सकते हैं ITR

अगर आप भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न ऑनलाइन जमा करना चाहते हैं, तो वह ऑनलाइन कुछ मिनटों में जमा कर सकते हैं। यहां आपको ऑनलाइन ITR फाइल करने का स्टेप बाय स्टेप तरीका बता रहे हैं, जिसके जरिये कुछ ही मिनटों में आईटीआर सबमिट हो जाएगा।

ऑनलाइन कैसे फाइल करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न?

ऑनलाइन आईटीआर फाइल करने के लिए सबसे पहले आपको इनकम टैक्स की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। इनकम टैक्स की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ पर जाना होगा।

स्टेप 1: इनकम टैक्स ई-फाइलिंग की वेबसाइट https://www.incometax.gov.in/iec/foportal/ ओपन करें और अपना पैन नंबर और पासवर्ड डालकर लॉगिन करें।

स्टेप 2: इसके बाद File Income Tax Return पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 3: अगले स्टेप में आपको असेसमेंट ईयर चुनना है। आपको फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए आईटीआर भर रहे हैं तो असेसमेंट ईयर (AY) 2024-25 चुनना होगा।

स्टेप 4: इसके बाद आपको बताना होगा कि आप कौन हैं। यानी, इंडिविजुअल, HUF और अन्य ऑप्शन मिलेंगे। आप अपनी आईटीआईर के लिए ‘Individual’ पर क्लिक कर सकते हैं।

स्टेप 5: इसके बाद ITR का टाइप चुनना होगा। भारत में आईटीआर 7 तरह के होते हैं। ITR के 1 से 4 नंबर फॉर्म इंडिविजुअल और HUF के लिए होते हैं।

स्टेप 6: अगले स्टेप में आपको ITR का टाइप और कारण चुनने होगे। यहां आपको ऑप्शन चुचने होंगे जैसे बेसिक छूट से ज्यादा टैक्सेबल इनकम, स्पेसिफिक क्राइटेरिया पूरा करना होगा। यहां नीचे दिये चेकबॉक्स पर क्लिक करना होगा।

स्टेप 7: प्री-फील्ड जानकारी को अपडेट करना होगा। यहां आपको पैन, आधार, नाम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन और बैंक डिटेल को वैलिडेट करना होगा। यहां आपको इनकम, टैक्स और छूट डिडक्श की डिटेल देनी होगी। इसके बाद आपको अपनी रिटर्न फाइल करने के लिए कंफर्म करना होगा। डिटेल्स देने के बाद अगर कोई टैक्स बचता है तो उसका पेमेंट करना होगा।

ऑनलाइन ITR फाइल करने के लिए चाहिए होंगे ये डॉक्यूमेंट

पैन और आधार कार्ड

बैंक स्टेंटमेंट

दान की स्लिप

निवेश, इन्श्योरेंस पॉलिसी पेमेंट की रसीदें और होम लोन पेमेंट का सर्टिफिकेट या रसीद।

इंटरेस्ट सर्टिफिकेट

Property Market: दिल्ली-NCR में बढ़ी प्रॉपर्टी की डिमांड, राजधानी में खाली पड़े मकानों की

Share This Article
Leave a comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *