Pune Porsche Accident: नाबालिक आरोपी की जमानत रद्द, 5 जून तक बाल सुधार गृह में भेजा गया

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पुणे स्थित जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड ने एक कार दुर्घटना में कथित रूप से शामिल 17 साल के किशोर को दी गई जमानत बुधवार को रद्द कर दी और उसे पांच जून तक के लिए बाल सुधार गृह भेज दिया। बोर्ड ने रविवार को दुर्घटना के कुछ घंटों बाद उसे जमानत दे दी थी और सड़क दुर्घटनाओं पर 300 शब्दों का निबंध लिखने को कहा था, जिसके बाद लोगों ने इस फैसले की जमकर आलोचना की थी। हादसे में दो लोगों की मौत हुई थी।

पुलिस ने फिर से बोर्ड का रुख किया और पूर्व में दिए गए आदेश की समीक्षा की मांग करते हुए अपराध की जघन्य प्रकृति के आधार पर आरोपी के साथ नाबालिक के तौर पर नहीं बल्कि बालिग के रूप में व्यवहार करने की मंजूरी मांगी।

पुलिस ने नाबालिक के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की धाराओं 304 (गैर इरादतन हत्या), 304 (A) (लापरवाही से मौत), 279 (लापरवाही से वाहन चलाने), 337 (मानव जीवन को खतरे में डालने वाले कार्य से चोट पहुंचाना), 338 (जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य से गंभीर चोट पहुंचाना) और मोटर वाहन अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया है।

आरोपी नाबालिक एक रियल स्टेट कारोबारी का बेटा है।

नशे में था आरोपी किशोर

पुलिस के मुताबिक, किशोर ने पोर्श कार चलाते हुए रविवार तड़के पुणे शहर के कल्याणी नगर इलाके में मोटरसाइकिल सवार दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को बुरी तरह से टक्कर मारी थी।

पुलिस ने बताया कि पोर्श कार कथित तौर पर 17 साल का यही नाबालिक चला रहा था और दुर्घटना के वक्त वो नशे में था।

लड़के के पिता को अपनी कार अपने नाबालिक बेटे को देने के आरोप में पहले ही किशोर न्याय अधिनियम के तहत गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेज दिया गया है।

लड़के के पिता को हुई जेल

इससे पहले पुणे की एक सत्र अदालत ने आरोपी नाबालिक के पिता और एक पब के दो कर्मियों को बुधवार को 24 मई तक की पुलिस हिरासत में भेज दिया। नाबालिक लड़के के पिता और ब्लैक कब पब के कर्मी नितेश शेवाणी व जयेश गावकर को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश एस.पी. पोंखसे के सामने पेश किया गया।

पुलिस ने नाबालिक लड़के के पिता और बार के मालिक व कर्मियों के खिलाफ किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 और 77 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आरोपी नाबालिग रविवार को दुर्घटना से पहले पब गया था। पब के कर्मियों पर नाबालिक को शराब परोसने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया है।

अभियोजन पक्ष ने पिता और दो अन्य लोगों के लिए सात दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी ताकि पुलिस इस बात की जांच कर सके कि पिता ने अपने बेटे को बिना नंबर प्लेट की गाड़ी ले जाने की इजाजत क्यों दी।

Pune Porsche Accident: पोर्श से दो इंजीनियरों को कुचलने के आरोपी नाबालिग के पिता को 24 मई तक पुलिस कस्टडी में भेजा गया

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